मेडिकल इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति का सामना TPA से होता है. जब आप क्लेम लेने की कोशिश करते हैं तो आपको TPA से ही डील करना पड़ता है.
वर्ष 2019में बीमा नियामक IRDAIने बीमा धारकों को थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA) को चुनने की आजादी दी थी.